शाजापुर, 14 सितम्बर 2024/ भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशो के पालन में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण - 2025 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को उसके मतदान केन्द्र के समस्त मतदाताओं के विवरणों का 100 प्रतिशत सत्यापन किया जाना है। अपर कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 167-शाजापुर, 168-शुजालपुर एवं 169-कालापीपल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार विधानसभावार मतदान केन्द्रों के बीएलओ से दी गई समय-सीमा 20 सितम्बर 2024 तक सत्यापन का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय शाजापुर में 21 सितम्बर 2024 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्य पूर्णतः प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से भिजवाने के निर्देश भी दिये हैं।