संपादक भोजराज सिंह पंवार शुजालपुर से-- आगामी 26 दिसंबर से शुजालपुर की अनाज मंडी का घोष विक्रय अनिश्चित काल के लिए बंद रहने की सूचना मंडी सचिव ने जारी की है। व्यापारी संघ की ओर से मंडी प्रशासन को पत्र देकर 50 किलो ग्राम उपज बोरा भर्ती की व्यवस्था लागू होने के विरोध में मंडी की उपज नीलामी में भाग नहीं लेने का पत्र दिया है। इसके बाद 26 दिसंबर मंगलवार से अनाज मंडी का घोष विक्रय आगामी आदेश तक बंद रखने की सूचना जारी की गई है। इस बारे में कृषि उपज मंडी समिति के प्रशासक व एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 50 किलोग्राम बोरा भर्ती का नियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के अनुरूप लागू करने के लिए निर्णय वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश स्तर पर हो चुका है। शुजालपुर में श्रमिकों की ओर से बार-बार मांग करने के बावजूद यहां यह नियम लागू नहीं हो पाया है। कई श्रमिकों की ओर से शारीरिक स्थिति का हवाला देते हुए 50 किलो की बोरा भर्ती लागू करने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद मंडी बोर्ड की ओर से 50 किलोग्राम बोरा भर्ती के निर्धारित दरों पर श्रमिकों को भुगतान कर 50 किलोग्राम मात्रा में उपज की बोरा भर्ती व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया गया था। एसडीएम ने बताया कि उनके ओर से जारी किया गया आदेश उन्होंने स्थगित करने के निर्देश मंडी प्रशासन को दिए है और एक बार पुनः श्रमिक संगठनों, व्यापारी संगठनों के बीच बैठक कर आपसी सहमति से इस विषय पर समन्वय बनाकर सहमति से निर्णय कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि मंडी का व्यापार बंद न हो। इस बारे में व्यापारी संघ के सदस्य मनीष बिंदल ने बताया कि पूरे प्रदेश में कहीं भी अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है। व्यापारी पूरे प्रदेश में नियम के व्यावहारिक रूप से लागू होने के बाद शुजालपुर मंडी में भी इस नियम के अनुरूप काम करने के लिए अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रख चुके हैं। उन्होंने बताया इस नियम से व्यापारी की लागत वृद्धि से किसानों को प्रतिस्पर्धी उपज मूल्य सही नहीं मिलेगा और पहले से श्रमिकों की कमी से जूझ रही मंडी में काम की अधिकता से तौल कार्य समय पर होने पर संशय रहेगा। अधिकांश व्यापारियों के पास आगामी 1 वर्ष तक की उपज खरीदी के मान से स्टॉक 85 से 95 किलो की भर्ती के बोरा स्टॉक भी अनुपयोगी होने से व्यापारियों को नुकसान होगा।