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भोजराज सिंह पंवार
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देवास जिले में आबकारी विभाग ने की जप्त मदिरा की नष्‍टीकरण की कार्यवाही

भोजराज सिंह पंवार-- जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं धारा 34(2) के अंतर्गत कायम 197 न्यायालयीन प्रकरण जिसमें अवैध मदिरा को जप्त किया गया था। उक्त जप्त मदिरा को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड शंकरगढ़ पर रोड रोलर द्वारा नष्टीकरण की कार्यवाही की गयी। जिसके तहत 1210 बल्क लीटर देशी मदिरा, 179 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 140 बल्क लीटर बियर, 231 लीटर कच्ची हाथभट्टी मंदिरा को मौके पर नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मुल्य 07 लाख 47 हजार 632 रूपये है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 55 (3) के तहत 2303 अज्ञात प्रकरणों के नष्टीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी जिसके तहत 1307 बल्क लीटर देशी मदिरा, 33 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 334 बल्क लीटर बियर 12565 लीटर कच्ची हाथभट्टी मदिरा एवं 05 लाख 85 हजार 688 किलोग्राम महुआ लहान को मौके पर नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मुल्य 03 करोड़ 23 लाख 50 हजार 823 रूपये है। कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह कुशवाह, आबकारी उपनिरीक्षक श्री दिलीप कनासे, सुश्री राजकुमारी मंडलोई, श्री प्रेमनारायण यादव, श्री डी.पी.सिंह, श्रीमती निधि शर्मा, श्री विजय कुधेरिया, श्री उमेश स्वर्णकार, श्री दिनेश भार्गव एवं मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक उपस्थित थे।

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