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संपादक
भोजराज सिंह पंवार
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बुधनी टाइम्स

इंदौर जिले में पशुओं की सहायता से चलने वाली गाड़ियों पर वजन या सवारी ले जाने पर प्रतिबंध

बुधनी टाइम समाचार पत्र शुजालपुर,,,,,,,,, इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 तथा परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 20 अप्रैल से प्रभावशील होकर आगामी 30 जून 2023 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार यह प्रतिबंध निर्धारित अवधि में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए प्रभावशील होगा। इन्दौर जिले में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर के समय दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे की बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरन्तर बना रहता है। इस दौरान जिले में पशुओं पर सामग्री (भार) रख कर या सवारी के रूप में उपयोग करने से अथवा पशुओं को तांगे / बैलगाडी / भैसा गाड़ी / ऊट-गाड़ी / खच्चर-गाड़ी / टट्टू-गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने में उपयोग करने से पशुओं के बीमार होने या उनकी मृत्यु होने की आशंका रहती है।

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