बुधनी टाइम समाचार पत्र शुजालपुर,,,,,,,, समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ होने पर अपनी गेहू की उपज सुखाकर एवं छन्ना लगाकर निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड अनुसार ही विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्रों पर ले जायें। उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में जारी उपार्जन नीति की कंडिका 61 अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक समान मानक अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जाना है। विगत सप्ताह गेहूं की खड़ी फसल पर असामयिक वर्षा से गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ जाने के कारण समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं में नमी के प्रतिशत के संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से जारी निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए निर्धारित मापदण्ड गुणवत्ता अनुसार नमी अधिकतम 12 प्रतिशत निर्धारित है। नमी 12 प्रतिशत से अधिक एवं 14 प्रतिशत तक होने पर समर्थन मूल्य की राशि में से तदनुसार राशि का कटौत्रा उपरांत गेहूं उपार्जित किया जाना प्रावधानित है।