बुधनी टाईम्स संपादक भोजराज सिंह पवार शुजालपुर।शुजालपुर की न्यायालय ने अकोदिया थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में मृत हुए बाइक सवार और घायल हुए व्यक्ति के प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश पारित किया है। दुर्घटना की जानकारी 2 जून 2024 को सुबह 10 बजे आवेदक दीपक सिलोरिया के पिता गोपीलाल सिलोरिया निवासी बोल्दा अपने साथी रामसिंह के साथ अपनी मोटरसाइकल से बोल्दा से अकोदिया जा रहे थे। जैसे ही वह निशाना हड़लाय रोड राजेंद्रसिंह के खेत के सामने पहुंचे कि सामने से वाहन मोटरसाइकल चालक राजेश अपनी मोटरसाइकल को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और गोपीलाल की मोटरसाइकल में सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना के परिणाम गोपीलाल की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और रामसिंह को गंभीर स्वरूप की चोंटे आई। क्षतिपूर्ति दावा मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शुजालपुर में अभिभाषक महाजन सिंह परमार ने मृतक के वारिसान दीपक सिलोरिया आदि को 1228116 व घायल रामसिंह को 40575 रुपए इस प्रकार कुल 12,68,691 रुपए बीमा कम्पनी से दिलाए जाने का दावा प्रस्तुत किया था। न्यायालय का आदेश न्यायालय ने बीमा कम्पनी को मृतक के वारिसान दीपक सिलोरिया आदि को 1228116 व घायल रामसिंह को 40575 रुपए इस प्रकार कुल 12,68,691 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है।