शुजालपुर के मोहम्मद खेड़ा स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में किसानों के खातों से राशि गबन करने के मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर और अस्थाई कर्मचारी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अस्थाई कर्मचारी को 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, जबकि मैनेजर को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अकोदिया पुलिस के पास 15 शिकायतों में लगभग 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई थी। इसके आधार पर पुलिस ने बैंक मैनेजर और अस्थाई कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। दोनों आरोपियों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। धोखाधड़ी का तरीका शुजालपुर से 9 किमी दूर ग्राम मोहम्मद खेड़ा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड खातों से राशि लेकर उन्हें जमा न करने की शिकायतें मिलीं। आरोपियों ने खातों को बंद करने के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और स्लिप देकर किसानों को गुमराह किया। बाद में अन्य बैंक से लोन आवेदन करने पर किसानों को इस धोखाधड़ी का पता चला। किसानों की शिकायत के बाद एसबीआई रीजनल ऑफिस देवास के अधिकारियों ने भी जांच की।इस धोखाधड़ी में शाखा प्रबंधक आशीष आर्य और अस्थाई कर्मचारी राहुल बैरागी को आरोपी बनाया गया है। अकोदिया थाना पुलिस ने पीड़ित खातेदार किसान अजब सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तारियां और जांच अस्थाई कर्मचारी राहुल बैरागी को उन्हेल से और मैनेजर आशीष आर्य को रतलाम से हिरासत में लिया गया। राहुल बैरागी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने 27 जनवरी तक का रिमांड लिया है। वहीं, मैनेजर आशीष आर्य को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पीड़ित किसानों के मामले ग्राम पलसावद निवासी अजब सिंह पिता प्रेमसिंह परमार ने बताया कि उनके पिता का किसान क्रेडिट कार्ड खाता ग्राम मोहम्मद खेड़ा में था। खाता बंद करवाने के लिए ब्रांच मैनेजर ने बकाया 1 लाख 27 हजार रुपए जमा करवाए और सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर बाद में रसीद देने की बात कही। मैनेजर ने 4 मई 2023 को बताया कि खाता बंद कर दिया गया है और अगले दिन नो-ड्यूज प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया लेकिन अन्य बैंक से लोन आवेदन करने पर किसान को पता चला कि एसबीआई का लोन अभी भी बकाया है। इसी तरह अन्य बैंक खातेदार व किसान मोतीलाल पिता दरियाव सिंह, निवासी ग्राम उगाह, ग्राम मुगोद निवासी अनोखीलाल पिता जगन्नाथ परमार, बाबूलाल पिता प्रसाद लाल परमार, महेंद्र सोदरा बाई पति मोतीलाल, बाबूलाल पिता मोहन सिंह, ग्राम फुलेन निवासी बाबूलाल पिता पन्ना लाल व इनके पुत्र मुकेश, नारायण सिंह पिता जगन्नाथ, श्रीराम पिता बद्रीलाल पंवार के साथ भी धोखाधड़ी हुई है।