logo
संपादक
भोजराज सिंह पंवार
ब्रेकिंग न्यूज
बुधनी टाइम्स

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

शुजालपुर| कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋजु बाफना ने मौजूदा हालातों व विद्यार्थियों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया है। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी आयोजन/जूलूस/रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा। नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (2) के तहत यह आदेश लोक हित में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश 25 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

Top