शाजापुर । शाजापुर में लोगों के साथ और पशु-पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए कलेक्टर ऋजु बाफना ने चाइना डोर के उपयोग और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। सोमवार शाम को यह आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के दौरान चायना डोर का उपयोग और संग्रहण नहीं करेगा। कोई भी व्यवसायी पतंग की दुकानों पर चायना डोर ना तो विक्रय के लिए रखेंगे और न ही उसका विक्रय करेंगे। वहीं कलेक्टर ने मौजूदा हालातों और विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए अब कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा। आज से ही ये आदेश लागू हो गया है।