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संपादक
भोजराज सिंह पंवार
ब्रेकिंग न्यूज
बुधनी टाइम्स

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं

शाजापुर | वन स्टॉप सेंटर शाजापुर में बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग शाजापुर के समन्वय से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सक्षम नारी सशक्त भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए कानूनी रूप से जागरूक कर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना था। उक्त शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश ललित किशोर के निर्देशन में व सचिव सिराज अली के मुख्य आतिथ्य में तथा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड डॉ. स्वाति चौहान, जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी के आतिथ्य में आयोजित हुआ। जिला न्यायाधीश एवं सचिव सिराज अली ने पीड़ित महिलाओं को नालसा की स्कीम नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सहायता योजना व नालसा की योजना तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना के बारे में बताने के साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के बारे में बताया। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड डॉ. स्वाति चौहान ने कहा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला नि:शुल्क रूप से विधिक सहायता प्राप्त कर कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार, भरण-पोषण का अधिकार प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त करने की अधिकार प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मिले हैं। इस अवसर पर शिविर में प्रशासक वन स्टॉप सेंटर नेहा जायसवाल व 50 से अधिक पीड़ित महिलाएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ कर्मचारी योगेन्द्र सिंह ठाकुर उपस्थित थे

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