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संपादक
भोजराज सिंह पंवार
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बुधनी टाइम्स

प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर होगा चरणबद्ध जुर्माना

(बुधनी टाइम्स समाचार पत्र भोजराज सिंह पवार) कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए जिले में आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर श्रीमती जूही गर्ग ने प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वालों पर चरणबद्ध जुर्माना करने के आदेश जारी किए हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार शुजालपुर अनुभाग के नगरीय क्षेत्रों में आमजनता और व्यवसायियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मॉस्क नहीं पहनने एवं दुकानों के आगे गोले नहीं बनाने और निर्धारित समय के बाद भी दुकाने खुली रखने पर पहली बार 200 रूपये तथा दूसरी बार 1000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर संबंधितों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी 1000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। जुर्माने की राशि अधिरोपित करने के लिए सभी तहसीलदरों, नायब तहसीलदारों, सीएमओ नगरीय निकायों, थाना प्रभारियों एवं यातायात प्रभारी शुजालपुर को अधिकृत किया गया है।

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